क्या आपको अतिरिक्त कर लाभ के लिए एनपीएस में 50,000 रुपये का निवेश करना चाहिए

क्या आपको अतिरिक्त कर लाभ के लिए एनपीएस में 50,000 रुपये का निवेश करना चाहिए

मैंने धारा 80 सीसीडी (2) के तहत अपने नियोक्ता योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में इस वर्ष लगभग 35,000 के लगभग का योगदान दिया है। मैंने धारा 80 सी के तहत पीपीएफ, ईपीएफ आदि में अन्य निवेश भी किए हैं। हाल ही में, मैंने एक स्वैच्छिक योगदान के रूप में एनपीएस को R30,000 का योगदान दिया है। क्या यह धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत कटौती के लिए पात्र है?

आप अपने स्वैच्छिक योगदान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। करदाता राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्वैच्छिक योगदान कर सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत 50,000 तक की अतिरिक्त कर कटौती का दावा कर सकता है। कृपया याद रखें कि आप धारा 80 सी और 80 सीसीडी दोनों के तहत केवल 2 लाख की कुल कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, नियोक्ता का योगदान इसका हिस्सा नहीं है और यह इस सीमा से अधिक और एक अतिरिक्त कटौती है।

पिछले बजट 2015 में, वित्त मंत्री ने एनपीएस में निवेश के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये का अतिरिक्त कर लाभ की पेशकश की। यह टैक्स लाभ केवल एनपीएस के तहत धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत उपलब्ध है। इसके अलावा, धारा 80 सी के तहत 50,000 रुपये का लाभ 1.5 लाख रुपये से अधिक है आप कर में बचत का लाभ 2 लाख तक का ले सकते है ।
क्या मुझे 50,000 रुपये के अतिरिक्त टैक्स लाभ का लाभ लेने के लिए एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करना चाहिए? 

हाँ, टैक्स में  15,450 रुपये की कर बचत होगी ।
मैं एक सरकारी  हूँ कर्मचारी। मेरा एनपीएस योगदान 50,000 रुपये से अधिक है अगर मैं  टैक्स सेविंग स्कीम के स्रोतों के जरिए 150000/- बचत करता हूं तो क्या मैं 1.5 लाख के संबंध में 2 लाख कर बचत राशि के लिए योग्य हूं या मुझे अतिरिक्त 50000 लाभ के लिए एनपीएस टियर 2 में बचत करना है?

एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में, आपको एनपीएस में एक अनिवार्य योगदान करना होगा, जो आपके नियोक्ता द्वारा मेल खाता है। अपने योगदान को धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कवर किया गया है और आपके नियोक्ता के योगदान धारा 80 सीसीडी (2) के तहत शामिल हैं। व्यक्तिगत योगदान पर 50,000 की अतिरिक्त कर कटौती धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत दी जाती है जो केवल टीयर 1 खाते के लिए है तो अपने स्वयं के एनपीएस योगदान और अपने नियोक्ता के योगदान को घटाकर शेष राशि की गणना करें। यह शेष राशि जो आप अन्य टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कुल राशि 2 लाख से अधिक की धारा 80 सी के तहत है। एनपीएस योगदान सहित कुल कटौती 2 लाख से अधिक नहीं हो सकता है। टीयर 2 खाते में एनपीएस योगदान किसी भी कर कटौती का लाभ नहीं मिलता है

आयकर कानून तीन अनुभागों के तहत एनपीएस में योगदान के लिए कर कटौती की अनुमति देते हैं। 
सबसे पहले, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कर्मचारी का योगदान। यह कटौती धारा 80 सी के तहत दी गई 1.5 लाख की समग्र सीमा के तहत है। [Emp. contribution to NPS 80CCD(1)] Mandatory Deduction From Salary for retirement savings :- Max. :- 1.5 Lakh Section 80CCD(1)

दूसरा, कर्मचारी की ओर से कंपनी द्वारा एनपीएस में लगाए गए मूल वेतन के 10% तक की सीमा को बिना किसी सीमा के घटाया जाता है। [Govt. Contribution to NPS 80CCD(2)] Voluntary deduction from Salary put in NPS by Employer: - Max. :- 10% of Basic Salary Section 80CCD(2)

तीसरा एक नया धारा 80 सीसीडी (1 बी) है जिसके तहत करदाता 50,000 रुपये तक के स्वैच्छिक योगदान के लिए कटौती का दावा कर सकता है।[National Pension Scheme 80CCD(1B)(Max. 50000)] Voluntary Contribution by Individual in NPS :- Max. :- 50,000 Section 80CCD(1B)




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