सावधान! गलत रिटर्न भरने वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स पर होगी आयकर विभाग की नजर
अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हैं तो भी सावधान रहे ।
अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हैं तो भी सावधान रहे ।
विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत अभियोजन किया जा सकता है।
आयकर विभाग ने सैलरी पाने वाले एंप्लॉयीज को गलत आईटीआर फाइल करने के प्रति आगाह किया है और कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके सम्बन्धित विभाग को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा।
आय को कम दिखाकर और कर छूट के दावों को बढ़ा-चढ़ा कर आयकर रिटर्न (आईटीआर) में गड़बड़ी करना भारी पड़ सकता है
आईटी डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न में इनकम कम बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है। आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (CPC) ने इस बारे में करदाताओं को अडवाइजरी भी जारी की है।
अडवाइजरी में कहा गया है कि गलत फायदे के लिए फ्रॉड टैक्स सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें। विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत अभियोजन किया जा सकता है।
https://navbharattimes.indiatimes.com/video/news/i-t-dept-warns-salaried-class-on-wrong-itr-info/videoshow/63818378.cms
विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो एंप्लॉयीज को फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड हासिल करने में मदद करता था। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक मामला भी दर्ज किया है। सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स फाइल करने का सीजन हाल ही में शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए नए आईटीआर फॉर्म को हाल ही में अधिसूचित किया था।
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