Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2021 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021

Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2021 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न...

Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2021 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन sso portal (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP. पर दिनांक 10 सितम्बर 2021 से 24 सितम्बर 2021 तक ऑनलाईन किये जा सकते है।

इच्छुक पात्र कोचिंग संस्थान भी पंजीयन हेतु योजनान्तर्गत दिनांक 24.09.21 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकती है।

योजना एवं पात्रता का विस्तुत विवरण विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित है।


परिपत्र

विषयः- विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" के दिशा-निर्देश एवं प्रकिया।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प

संख्यक मामलात विभाग, के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश एवं प्रकिया निम्नानुसार है :-

1. इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS वर्ग के वे छात्र-छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।

2. योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी:-



नोट :- परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता (12वी अथवा 10 वी) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10 वीं अथवा 12 वी की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा जबकि RBSE बोर्ड के 10वी/12 वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।

3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोंचिग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हे इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिग के लिए आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो।

4. प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा-

(अ) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(स) इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(द) क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

5. ST वर्ग के छात्र-छात्राओ हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC, OBC. MBC एवं EWS वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा Minority के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियो से समय-समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट निर्धारण कर कोंचिग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जायेगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र-छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन क़म आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करायी जा सकेगी|

7. विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र-छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके।

8. वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एंव तकनीकी (NEET/IIT) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोंचिग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मागलात विभाग द्वारा संचालित 'अनुप्रति' योजना के स्थान पर नई 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' संचालित की जाएगी।

9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारम्भ की जाएगी तथा केवल उन छात्र-छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करायी जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारम्भ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हो।

10. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रकिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो का एमपैनलमेन्ट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानान्तर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो के एमपैनलमेन्ट के लिए स्वतंत्र होगे।




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