धारा 80 टीटीए कटौती - बचत खाते में जमा पर ब्याज

              क्या कोई जानता है कि बैंक से अपने बचत खाते पर प्राप्त ब्याज पर कर योग्य है। हालांकि, अपने कर भुगतान वाले नागरिकों को छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार बुनियादी बचत खाते पर कर लाभ प्रदान करती है। आइए आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत प्रावधानों पर विस्तृत नजर डालें, जिससे कि एक व्यक्ति को बचत खाता ब्याज पर कर छूट का दावा करने की अनुमति मिल सके।

धारा 80 टीटीए (Section 80TTA) के तहत कटौती

धारा 80 टीटीए (Section 80TTA) ब्याज आय पर 10,000 रुपये कटौती प्रदान करती है। यह कटौती एक व्यक्तिगत और एचयूएफ  (Individual and HUF) के लिए उपलब्ध है कोई भी बचत खातों पर छूट का दावा कर सकता है, जब तक कि कुल राशि 10,000 रुपये से कम है। धारा 80 टीटीए (Section 80TTA) के तहत कटौती की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं:

अपने बचत खाते जमा पर ब्याज के रूप में 10,000 रुपये तक छूट का दावा कर सकते है।

निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों में से किसी में आयोजित बचत खाता कटौती के लिए पात्र हैं:
01. बैंक (Bank) : - कोई भी इस कटौती का दावा कर सकता है यदि उसका बचत खाता बैंक के पास है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों बैंक शामिल हैं।
02. सहयोगी समाज (Cooperative society)
03. डाक घर (Post Office)

 रिटर्न फाइल करते समय अन्य आय (Other Source Income) में आपको जितना ब्याज मिला वो अनिवार्य रूप से  दिखाना होगा और  Section 80TTA में कटौती में १०,०००/- दिखाना है | 
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