एनपीएस खाते से 3 साल बाद निकाल सकते हैं 25% रकम

एनपीएस खाते से 3 साल बाद निकाल सकते हैं 25% रकम

यदि आपका नेशनल पेंशन सिस्टम खाता 3 साल पुराना है तो मकान खरीदने गंभीर बीमारी के इलाज बच्चों की उच्च शिक्षा शादी के लिए इस खाते से 25% तक का पैसा निकाल सकेंगे पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने इसके नियम आसान बना रही है
 

एनपीएस से विद्ड्रॉअल के लिए क्‍या है शर्ते 

 ये नियम 10 जनवरी 2018 से प्रभावी

बच्‍चों की हायर एजुकेशन के लिए 
बच्‍चों की हायर एजुकेशन के लिए  सब्सक्राइबर द्वारा कुल जमा का 25 फीसदी हिस्‍सा निकाल सकते हैं। आपने कानूनी तौर पर बच्‍चा गोद लिया है तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी एनपीएस से पैसा निकाल सकते हें। 

 

बच्‍चों की शादी के लिए 
अगर आपका एनपीएस अकाउंट 3 साल पुराना है तो आप अपने बच्‍चों की शादी के लिए भी सब्सक्राइबर द्वारा कुल जमा  का 25 फीसदी निकाल सकते हैं। 

 

घर खरीदने और कंसस्‍ट्रक्‍शन कराने के लिए

आप घर खरीदने के लिए या घर का कंसस्‍ट्रक्‍शन कराने के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर द्वारा कुल जमा का 25 फीसदी हिस्‍सा निकाल सकते हैं। यह घर या फ्लैट आपके नाम पर या आपकी वाइफ के साथ ज्‍वाइंट नाम पर होना चाहिए। हालांकि अगर आपके नाम पर या ज्‍वाइंट नाम पर पहले घर या फ्लैट है तो आप इस विदड्रॉअल नियम के तहत पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 

 

कैंसर या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 
आप कैंसर या किसी और गभीर बीमारी के इलाज के लिए भी एनपीएस अकाउंट से 25 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। 

पूरे टेन्‍योर में तीन बार ही निकाल सकते हैं पैसा 
आप एनपीएस के पूरे टेन्‍योर में सिर्फ तीन बार आंशिक विद्ड्रॉअल कर सकते हैं। एक बार में यह विद्ड्रॉअल कुल एनपीएस कार्पस का 25 फीसदी से अधिक नहीं होगा। 

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